Bihar Election 2025: बिहार में चुनाव से पहले मुखिया-सरंपच को मिलेगा शस्त्र लाइसेंस, DM-SP को मिला आदेश
बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों को अब शस्त्र लाइसेंस के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम-एसपी को विशेष आदेश जारी किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुरूप, इन प्रतिनिधियों के शस्त्र लाइसेंस आवेदनों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियमानुसार निष्पादित किया जाए।

बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. अब इन प्रतिनिधियों को सुरक्षा कारणों से आर्म्स लाइसेंस जारी किया जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
DM और SP को निर्देश
राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. निर्देश में कहा गया है कि यदि कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, तो उसके आवेदन की समय पर जांच की जाए और नियमानुसार निष्पादन किया जाए.
सरकार का मानना है कि कई बार पंचायत प्रतिनिधियों को स्थानीय स्तर पर विवादों, आपराधिक तत्वों और दबंगों से खतरा बना रहता है. ऐसे में उन्हें आत्मरक्षा के लिए वैध हथियार रखने का अधिकार मिलना चाहिए. इस फैसले से राज्य भर के हजारों जन प्रतिनिधियों को राहत मिलने की उम्मीद है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक मजबूत कदम माना जा रहा है.