process of changing name in Jharkhand is stalled but you can change your name in the central gazette like this

झारखंड में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया ठप, लेकिन केंद्रीय राजपत्र में ऐसे बदल सकते हैं अपना नाम
द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में फिलहाल नाम परिवर्तन, उपनाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप है, जिससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है। हालांकि चिंता की बात नहीं है अब आप केंद्रीय राजपत्र के माध्यम से भी नाम में बदलाव करवा सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। नीचे जानिए नाम परिवर्तन की पूरी विधि:
1. एफिडेविट बनवाना
सबसे पहले आपको एक शपथ-पत्र (एफिडेविट) बनवाना होगा जिसमें:
पुराना नाम
नया नाम
नाम परिवर्तन का कारण
स्पष्ट रूप से दर्ज हो। यह एफिडेविट किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए।
2. अखबार में विज्ञापन
एफिडेविट बनने के बाद, स्थानीय किसी प्रमुख समाचार पत्र में एक विज्ञापन देना होगा जिसमें आपके नाम में हुए बदलाव की जानकारी हो।
3. दस्तावेज तैयार करना
इसके बाद आपको नीचे दिए गए दस्तावेज तैयार करके भेजने होंगे:
एक सादा पत्र जिसमें पुराना नाम, नया नाम और पूरा विवरण हो (दो प्रतियों में)
दोनों प्रतियों पर आपके पुराने नाम से हस्ताक्षर
दो गवाहों के हस्ताक्षर
दस्तावेज़ की सॉफ्ट कॉपी (MS Word में CD पर सेव की हुई)
स्वप्रमाणित पहचान पत्र की कॉपी
दो स्वप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
यदि आप सरनेम जोड़ रहे हैं तो पिता का आधार या पैन कार्ड भी संलग्न करें।
4. शुल्क भुगतान
नाम परिवर्तन के लिए 1,100 रुपये का शुल्क नन टैक्स रसीद पोर्टल (Non-Tax Receipt Portal) के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा।
5. दस्तावेज़ कहां भेजें?
सभी दस्तावेज और शुल्क की रसीद निम्न पते पर भेजनी होगी:
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, नई दिल्ली