भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास को 2 साल की सजा, 5 हजार जुर्माना भी लगाया
भोजपुरी गीतों के सम्राट कहे जाने वाले भरत शर्मा व्यास को आयकर रिफंड घोटाला (टीडीएस रिटर्न में गड़बड़ी) मामले में कोर्ट से 2 साल की सजा हो गयी है. उनके अलावा 2 अन्य लोगों को भी कोर्ट ने सजा सुनायी है. सभी 3 लोगों पर 5,000-5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
धनबाद: फर्जी कागजात पर आयकर विभाग से सात लाख 82 हजार 529 रुपए का रिटर्न लेने के एक और मामले में मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया। सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सह एसडीजेएम अभिजीत कुमार पांडेय की अदालत ने नामजद भोजपुरी के गायक भरत शर्मा ब्यास, सत्यवान सिंह और नम्रता राय को दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों को षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी व जालसाजी करने के अपराध में दोषी पाया। सजा के बाद आरोपियों को अपील के लिए जमानत पर मुक्त कर दिया गया। सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने वर्ष-2004 में इनपर प्राथमिकी दर्ज की थी।
आरोपियों के खिलाफ आयकर विभाग ने फर्जी टीडीएस के आधार पर रिफंड लेने का आरोप लगाया था। आयकर विभाग ने 23 जून-2024 को प्राथमिकी दर्ज करते हुए भोजपुरी गायक भरत शर्मा, एलआईसी एजेंट नमिता राय और मुगमा एरिया के लिपिक सत्यवान राय पर आरोप लगाया था। आयकर विभाग की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 12 जुलाई-2007 को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था। भरत शर्मा के खिलाफ आयकर विभाग ने कुल छह मुकदमे दाखिल किए थे, जिनमें से पांच मुकदमों में पहले ही भरत शर्मा को सजा हो चुकी है। सजा के खिलाफ भारत शर्मा ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की है।









