पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने छह सितंबर तक सरकार से मांगा जवाब

पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने छह सितंबर तक सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट ने पेसा कानून को लेकर मंगलवार को सुनवाई की और राज्य सरकार के द्वारा इसे अब तक लागू नहीं किये जाने पर जवाब माँगा हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की पीठ ने 6 सितंबर से पहले स्पष्टीकरण माँगा है। ताकि 6 सितंबर को कोर्ट इस पर सुनवाई कर फैसला सुना सकें। इस दौरान झारखंड पंचायती राज विभाग प्रधान सचिव कोर्ट में मौजूद रहे। 

सुनवाई के दौरान विभागीय सचिव से पूछा गया कि अब तक पेसा नियमावली लागू क्यों नहीं किया जा सका। जबकि हाई कोर्ट ने जुलाई 2024 में ही 2 माह के अंदर लागू करने के निर्देश दिए थे। 

बता दें कि आदेश का पालन नहीं होने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका दायर की थी। और याचिकाकर्ता ने यह पक्ष रखा था कि आदिवासियों के विकास के लिए राज्य का गठन हुआ था लेकिन 1996 में बने पेसा एक्ट की नियमावली अब तक राज्य में लागू नहीं किया जा सका।