बिहार : अब दाखिल-खारिज, जमाबंदी और भू-लगान की सेवाएं घर बैठे

शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शुरू किया गया है, जिसका निपटारा 72 घंटे में किया जाएगा. कॉल सेंटर सेवा 1 जून 2025 से शुरू होगी, जिससे शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया और तेज होगी. गलत जमाबंदी रिकॉर्ड में सुधार के लिए परिमार्जन प्लस सेवा प्रभावी सिद्ध हो रही है. शिकायतें टोल-फ्री नंबर 14544, 0612-2215195, 0612-2230876 पर भी दर्ज की जा सकती हैं.

बिहार : अब दाखिल-खारिज, जमाबंदी और भू-लगान की सेवाएं घर बैठे

बिहार:बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य में भूमि से संबंधित सभी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है. अब नागरिकों को दाखिल-खारिज, जमाबंदी, भू-लगान भुगतान, भू-नक्शा जांच और परिमार्जन जैसे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे.

ये सेवाएं अब बिहार भूमि पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in या https://biharbhumi.bihar.gov.in और परिमार्जन पोर्टल parimarjan.bihar.gov.in या https://parimarjan.bihar.gov.in के माध्यम से घर बैठे ली जा सकती हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने समस्तीपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी.

प्रशासनिक सख्ती और सुधार के निर्देश :

समस्तीपुर में समीक्षा बैठक के दौरान 7,000 मामलों में अनियमितताएं पाई गईं, जिनकी जांच के आदेश दिए गए हैं.
अंचलों में लंबित मामलों की गहन समीक्षा और हर 10 में से एक मामले की जांच का निर्देश डीसीएलआर को दिया गया है.
गैर-मजरुआ खास जमीनों की पहचान और उचित जमाबंदी पर भी जोर दिया गया है

भूमिहीनों को जमीन का वितरण :

समीक्षा बैठक के दौरान समस्तीपुर जिले के विभिन्न अंचलों से आए 19 लाभार्थियों को जमीन के पर्चे वितरित किए गए. इनमें शिवजी राम, रिंकू देवी, गुड्डू पासवान, सुधीर सहनी, सरिता देवी, माधुरी देवी, नीलम देवी और सोफिंदर पासवान शामिल हैं.

परिमार्जन प्लस से गलत रिकॉर्ड में सुधार आसान

परिमार्जन प्लस सेवा के माध्यम से नागरिक अब अपने खाता-खेसरा, रकबा या मालिकाना नाम में त्रुटियों को सुधार सकते हैं. यह सेवा बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध है और इसके जरिए सुधार प्रक्रिया अब अधिक पारदर्शी और सरल हो गई है.