Hate Speech Case: हेट स्पीच मामले में मऊ विधायक अब्बास अंसारी को दो साल की सजा, विधायकी पर खतरा

हेट स्पीच मामले में मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा और 2000 जुर्माने की सजा सुनाई है। अब्बास हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

Hate Speech Case: हेट स्पीच मामले में मऊ विधायक अब्बास अंसारी को दो साल की सजा,  विधायकी पर खतरा

मऊ विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच देने के मामले में अदालत ने दोषी ठहराया है। साल 2022 में ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। दोषी ठहराये जाने के साथ ही अब उनकी विधायकी पर भी संकट मंडराता दिख रहा है।
अब्बास अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर सीट से विधायक है। अब्बास को हेट स्पीच मामले में मऊ जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। इस मामले पर आज सजा का ऐलान किया जाना है। पूरे राज्य के लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, क्योंकि अगर अब्बास अंसारी को सजा होती है तो इस स्थिति में उनकी विधायकी भी रद्द हो सकती है।

मामला वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान का है, मऊ के पहाड़पुरा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा के दौरान अब्बास अंसारी ने विवादित बयान दिया था। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों को सत्ता में आने के बाद "हिसाब-किताब करने" की धमकी दी थी, जिसके बाद इस आरोप को हेट स्पीच की श्रेणी में रख कर दोषी ठहराया गया है।
मऊ थाने के सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद के द्वारा इस बयान को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया था। जिसके बाद अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों भाई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किए गए थे।करीब तीन साल तक सुनवाई चलने के बाद, आज इस मामले पर अंतिम फैसला आ रहा है। अदालत के फैसले के बाद ही यह पता चल सकेगा कि अब्बास अंसारी के राजनीतिक भविष्य, साथ ही उनकी विधानसभा की सदस्यता का क्या होगा।